Kisan Vikas Patra (KVP): ₹50,000 निवेश करने पर कितने वर्षों में दोगुनी होगी राशि? जानें सही जानकारी

Kisan Vikas Patra (KVP): ₹50,000 निवेश करने पर कितने वर्षों में दोगुनी होगी राशि? जानें सही जानकारी

Kisan Vikas Patra (KVP) एक केंद्र सरकार समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसे भारतीय डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए चलाया जाता है। यह योजना उन निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प मानी जाती है जो जोखिम से बचते हुए निश्चित और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। यदि आप ₹50,000 का निवेश KVP में करते हैं, तो मौजूदा ब्याज दर 7.5% प्रतिवर्ष के अनुसार आपकी राशि 115 महीनों यानी 9 वर्ष और 7 महीने में दोगुनी होकर ₹1,00,000 हो जाएगी।

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ब्याज दर और परिपक्वता अवधि

KVP की वर्तमान ब्याज दर 7.5% प्रतिवर्ष है, जो तिमाही आधार पर सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है। लेकिन जब आप एक बार इस स्कीम में निवेश कर लेते हैं, तो आपकी ब्याज दर लॉक हो जाती है और पूरी अवधि के लिए वही दर लागू रहती है। योजना के तहत निवेश की गई राशि 115 महीनों में दोगुनी हो जाती है, जो इसे लंबे समय के लिए निवेश करने वालों के लिए उपयुक्त बनाता है।

₹50,000 के निवेश पर कैसे होगा पैसा दोगुना?

Kisan Vikas Patra में कंपाउंडिंग ब्याज के साथ निवेश की गई राशि स्वतः बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति ₹50,000 का निवेश करता है, तो यह रकम 9 साल 7 महीने में बिना किसी मार्केट रिस्क के ₹1,00,000 हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से गारंटीड और सरकार द्वारा संरक्षित होती है, जिससे यह योजना उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो फिक्स्ड रिटर्न को प्राथमिकता देते हैं।

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निवेश की प्रक्रिया और पात्रता

KVP में निवेश करने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इस योजना में एकल खाता, संयुक्त खाता, नाबालिग के नाम पर खाता और ट्रस्ट खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि ₹1,000 है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। ₹50,000 या उससे अधिक के निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य होता है। खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है।

परिपक्वता से पहले निकासी

Kisan Vikas Patra में 2 साल 6 महीने की लॉक-इन अवधि होती है। यानी इस अवधि से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। उसके बाद कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे मृत्यु या न्यायालय के आदेश पर समय से पहले निकासी की अनुमति मिल सकती है। सामान्यतः निवेशक 115 महीनों की परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद ही राशि निकालते हैं ताकि उन्हें पूरा लाभ मिल सके।

टैक्स और रिटर्न पर नियम

KVP में किए गए निवेश पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। हालांकि, परिपक्वता पर मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होती है। लेकिन अगर आप इसे ट्रांसफर या समय से पहले भुनाते हैं तो कुछ टैक्स नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए निवेश से पहले एक बार टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लेना उचित रहेगा।

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