
Public Provident Fund (PPF) एक बेहद सुरक्षित और कर-मुक्त निवेश विकल्प है, जिसमें लंबे समय तक निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिलता है। यदि आप हर साल ₹1.5 लाख का निवेश PPF में करते हैं, तो 15 साल की अवधि में आपको कितना रिटर्न मिलेगा? इसका आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। मौजूदा 7.1% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से आपको लाखों रुपये का लाभ होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि PPF में निवेश का गणित क्या कहता है।
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15 साल में कितना मिलेगा रिटर्न?
PPF अकाउंट में न्यूनतम 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति हर साल ₹1.5 लाख जमा करता है, तो उसकी कुल जमा राशि ₹22,50,000 होगी। इस पर ब्याज जोड़ने के बाद कुल परिपक्वता राशि ₹40,68,209 तक हो जाएगी। यह राशि पूरी तरह कर-मुक्त (Tax-Free) होगी, जिससे निवेशक को पूरा लाभ मिलेगा।
क्या PPF की अवधि बढ़ाई जा सकती है?
PPF अकाउंट को 15 साल बाद 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसे 5 साल के लिए और बढ़ाकर निवेश जारी रखता है, तो 20 साल में उसकी कुल जमा राशि ₹30,00,000 होगी, और ब्याज मिलाकर कुल परिपक्वता राशि ₹66,58,288 हो सकती है। इस तरह, अगर आप लंबी अवधि तक निवेश जारी रखते हैं, तो यह योजना काफी फायदेमंद साबित होती है।
PPF में निवेश क्यों फायदेमंद है?
PPF का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में आता है, यानी इसमें किया गया निवेश, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि तीनों कर-मुक्त होते हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण यह पूरी तरह सुरक्षित निवेश योजना है।
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PPF में निवेश की प्रक्रिया
PPF अकाउंट खोलना बेहद आसान है। आप इसे किसी भी सरकारी या निजी बैंक और डाकघर में खोल सकते हैं। PPF अकाउंट को ऑनलाइन मैनेज करना भी संभव है, जिससे निवेशकों को हर साल जमा राशि का ट्रैक रखने में आसानी होती है।
PPF में निवेश का गणित कैसे काम करता है?
PPF पर मिलने वाला ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि निवेशक को हर साल जमा राशि पर ब्याज के साथ-साथ पहले के वर्षों के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इस कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से लंबी अवधि में PPF में निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिलता है।
कौन खोल सकता है PPF अकाउंट?
PPF अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। हालांकि, HUF (Hindu Undivided Family) और NRIs (Non-Resident Indians) PPF अकाउंट नहीं खोल सकते। माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी PPF अकाउंट खोल सकते हैं।
क्या PPF अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है?
PPF अकाउंट से आंशिक निकासी 7वें वर्ष के बाद की जा सकती है, लेकिन पूरी राशि केवल 15 साल पूरे होने पर ही निकाली जा सकती है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में लोन सुविधा भी उपलब्ध होती है।
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