
अगर आप अक्सर महंगे पर्स, हैंडबैग, सनग्लासेस, लग्जरी एंटीक आर्टपीस या डिजाइनर जूते जैसे आइटम खरीदते हैं, तो अब आपको एक नया टैक्स चुकाना पड़ेगा. सरकार ने हाल ही में एक नया प्रावधान लागू किया है जिसके तहत 10 लाख रुपये से अधिक के लग्जरी आइटम पर 1% TCS (Tax Collection at Source) वसूला जाएगा. यह नया नियम 22 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है. इस कदम का उद्देश्य हाई-वैल्यू शॉपिंग पर नियंत्रण रखना और बड़े ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स रिटर्न-ITR में दर्ज कराना है.
TCS का मतलब टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स होता है. जब आप किसी दुकान, डीलर या वेंडर से 10 लाख रुपये से अधिक का कोई लग्जरी आइटम खरीदेंगे, तो विक्रेता आपके भुगतान से 1% की दर से टैक्स काटेगा और इसे सरकार के पास जमा करेगा. इस प्रक्रिया को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206C के तहत नियंत्रित किया जाएगा.
सरकार ने क्यों लागू किया TCS का नया नियम
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय हाई-वैल्यू शॉपिंग पर नजर रखने और कर चोरी को रोकने के लिए लिया गया है. सरकार चाहती है कि जो भी व्यक्ति बड़ी रकम खर्च करता है, वह उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न-ITR में दिखाए. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 1% TCS का प्रावधान रखा गया है ताकि सभी महंगी खरीदारी का रिकॉर्ड सरकारी सिस्टम में आ जाए.
कब और कैसे हुआ इस नियम का ऐलान
इस नियम की घोषणा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में की गई थी. 1 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव के कारण एक सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया था. बाद में सरकार के गठन के बाद 23 जुलाई 2024 को संसद में पूर्ण बजट पेश किया गया, जिसमें महंगे लग्जरी सामानों पर TCS लगाने का प्रस्ताव रखा गया था. प्रारंभ में इसे 1 जनवरी 2025 से लागू करने की योजना थी, लेकिन अब इसे संशोधित कर 22 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है.
किन सामानों पर लगेगा नया TCS
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लग्जरी आइटम्स की एक विस्तृत सूची जारी की है जिनपर यह नया 1% TCS लागू होगा. यदि इनकी कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है, तो ग्राहक को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा. सूची में शामिल प्रमुख आइटम हैं:
महंगी घड़ियां, पेंटिंग्स, मूर्तियां, एंटीक आइटम, पुराने सिक्के, पोस्टल स्टैम्प, यॉट, हेलीकॉप्टर, लग्जरी हैंडबैग, सनग्लासेज, महंगे जूते, स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, होम थिएटर सिस्टम, रेस क्लबों में होर्स रेसिंग और पोलो के लिए उपयोग किए जाने वाले घोड़े.
TCS कैसे और कब कटेगा
जब आप कोई भी ऐसा सामान खरीदेंगे जिसकी कीमत 10 लाख रुपये से अधिक होगी, तो विक्रेता आपको पूरी राशि पर 1% TCS चार्ज करेगा. उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 11 लाख रुपये की कोई ब्रांडेड घड़ी खरीदी, तो आपको इसके ऊपर 11,000 रुपये अतिरिक्त TCS के रूप में देने होंगे. इस राशि को विक्रेता सरकार के पास जमा करेगा और ग्राहक के पैन कार्ड से लिंक करेगा ताकि इसे भविष्य में इनकम टैक्स रिटर्न-ITR दाखिल करते समय समायोजित किया जा सके.