किसानों के लिए खुशखबरी! बदले तारबंदी योजना के नियम – जानिए कैसे मिलेगा फायदा

राज्य सरकार ने किसानों के लिए कांटेदार एवं चैनल लिंक तारबंदी योजना के नियम बदल दिए हैं! अब कम जमीन पर भी मोटा अनुदान मिलेगा। जानिए कैसे 0.5 हैक्टेयर भूमि पर भी फसलों को जानवरों से बचाकर हजारों रुपये की सीधी मदद उठाई जा सकती है। पूरी जानकारी आगे..

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किसानों के लिए खुशखबरी! बदले तारबंदी योजना के नियम – जानिए कैसे मिलेगा फायदा
किसानों के लिए खुशखबरी! बदले तारबंदी योजना के नियम – जानिए कैसे मिलेगा फायदा

किसानों को अक्सर अपनी फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों और निराश्रित पशुओं से बचाना एक बड़ी चुनौती रहती है। लाख प्रयासों के बाद भी फसलें सुरक्षित नहीं रह पातीं। इसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों के हित में कांटेदार एवं चैनलिंक तारबंदी योजना (Barbed Wire Fencing Scheme) चलाई है। हाल ही में इस योजना के नियमों में बदलाव कर किसानों को और बड़ी राहत दी गई है।

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अब आधा हैक्टेयर भूमि पर भी मिलेगा योजना का लाभ

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के लिए कांटेदार एवं चैनलिंक तारबंदी योजना के नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब किसान यदि एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर यानी लगभग दो बीघा भूमि रखते हैं, तो वे इस योजना के तहत अनुदान का लाभ ले सकेंगे। पहले योजना का लाभ लेने के लिए एक जगह कम से कम 1.5 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक था। सरकार ने किसानों के हित में इस अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की है।

फसल सुरक्षा के लिए अनुदान का प्रावधान

संयुक्त निदेशक जैन ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को खेतों की फसल सुरक्षा हेतु कांटेदार तार या चैनलिंक तारबंदी के लिए अनुदान उपलब्ध करवा रही है। इसके तहत नीलगाय, जंगली जानवरों और निराश्रित पशुओं से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कृषि विभाग के सहायक अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र किसानों से ऑनलाइन आवेदन कराएं।

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व्यक्तिगत और समूह में अलग-अलग अनुदान राशि

सहायक निदेशक कृषि विस्तार डॉ धीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि यदि किसान समूह बनाकर कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी करवाते हैं और समूह में न्यूनतम 10 किसान शामिल होते हैं, तो प्रत्येक किसान को अधिकतम 400 रनिंग मीटर की लंबाई पर 70 प्रतिशत अनुदान के हिसाब से 56,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
वहीं व्यक्तिगत स्तर पर या समूह में यदि किसान एक ही स्थान पर 0.5 हैक्टेयर भूमि पर तारबंदी कराते हैं तो:

  • लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 400 रनिंग मीटर पर 48,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
  • सामान्य किसानों को इसी लंबाई पर 40,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

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इस तरह करनी होगी तारबंदी

डॉ राठौड़ ने बताया कि खेतों की तारबंदी करते समय 15 फीट की दूरी पर खंभे लगाए जाएं। खंभों के बीच 5 आड़े कांटेदार तार और 2 क्रॉस तार लगाए जाएंगे या फिर चैनलिंक जाली भी लगाई जा सकती है। लोहे और सीमेंट के खंभों की मजबूती के लिए भूमि में पीसीसी (Plain Cement Concrete) करना भी अनिवार्य होगा। किसानों को इस कार्य के सभी खर्चों के बिल भी प्रस्तुत करने होंगे।

कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर ऑनलाइन किया जाएगा। सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

योजना प्रभारी कजोड़ मल गुर्जर ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उन्हें निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • प्रस्तावित भूमि का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा (ट्रेस)
  • जमाबंदी प्रतिलिपि
  • जन आधार कार्ड
  • लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

योजना के तहत आवेदन “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए किसानों को शीघ्रता से आवेदन करने की सलाह दी गई है।

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