अब CNG गाड़ियों पर टैक्स में भारी छूट! परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश

मध्यप्रदेश सरकार ने फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों पर 1% लाइफटाइम टैक्स छूट का ऐलान किया है। लेकिन इस छूट का फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा! जानें किन गाड़ियों को मिलेगा लाभ, क्या है शर्तें और कब तक का है मौका।

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अब CNG गाड़ियों पर टैक्स में भारी छूट! परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश
अब CNG गाड़ियों पर टैक्स में भारी छूट! परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश

मध्यप्रदेश सरकार ने CNG Vehicles को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब फैक्ट्री फिटेड CNG किट वाली गाड़ियों पर Lifetime Vehicle Tax में 1% की छूट दी जाएगी। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगी जिनका पंजीकरण City Gas Distribution Policy 2025 के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह निर्णय राज्य की Renewable Energy नीति के साथ समन्वय बनाते हुए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को मिलेगा लाभ

परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी जिनमें फैक्ट्री से ही CNG किट लगी हुई है। यानी बाद में CNG किट लगवाने वाले या रेट्रोफिटेड CNG वाहनों को इस टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, हाइब्रिड वाहनों को इस योजना से बाहर रखा गया है। जिन वाहनों में CNG के साथ पेट्रोल या डीजल का विकल्प मौजूद है, उन्हें भी यह छूट नहीं मिलेगी।

City Gas Distribution Policy 2025 के अंतर्गत मिलेगा लाभ

CNG गाड़ियों पर दी जा रही टैक्स छूट City Gas Distribution Policy 2025 के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। इस नीति के तहत एक निर्धारित अवधि, यानी अगले एक वर्ष के भीतर पंजीकृत फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को Life Time Tax में छूट का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पारंपरिक ईंधन की जगह क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करें और इससे वायु प्रदूषण में भी कमी लाई जा सके।

हर कैटेगरी की गाड़ियों के लिए अलग-अलग छूट का प्रावधान

परिवहन विभाग ने फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को छह श्रेणियों में बांटा है। इन श्रेणियों में दोपहिया वाहन (Motorcycle), तिपहिया (Auto Rickshaw), कार, टैक्सी, हल्के व्यावसायिक वाहन और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं। इन वाहनों की कीमत 10 लाख रुपये से कम से लेकर 20 लाख रुपये से अधिक तक हो सकती है। इन कैटेगरीज के आधार पर 4% से लेकर 13% तक की टैक्स छूट दी जाएगी। छूट की सटीक राशि वाहन की श्रेणी और उसकी लागत के आधार पर तय की जाएगी।

इलेक्ट्रिक के बाद अब CNG पर फोकस

राज्य सरकार पहले ही Electric Vehicle Policy के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स और सब्सिडी का लाभ दे रही है। अब CNG वाहनों को भी प्रोत्साहन देने के पीछे सरकार की मंशा है कि लोग ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाएं। इससे एक ओर जहां नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य में Renewable Energy और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी गति मिलेगी।

हाइब्रिड गाड़ियां नहीं होंगी लाभार्थी

इस नीति में हाइब्रिड वाहनों को लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। परिवहन विभाग के अनुसार, हाइब्रिड गाड़ियां जो CNG के साथ-साथ पेट्रोल या डीजल पर भी चल सकती हैं, उन्हें टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। सरकार का फोकस पूरी तरह से शुद्ध CNG पर चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना है।

मालयान वाहनों से लेकर मोटरसाइकिल तक को छूट

परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस छूट का लाभ सिर्फ बड़े वाहनों तक सीमित नहीं है। दोपहिया से लेकर मालयान यानी भारी मालवाहक वाहनों तक सभी को शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि आम नागरिक से लेकर व्यापारिक संस्थाएं तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इससे CNG वाहनों की बिक्री में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

रजिस्ट्रेशन और टैक्स प्रक्रिया में बदलाव नहीं

हालांकि टैक्स छूट दी जाएगी, लेकिन पंजीकरण और अन्य दस्तावेजी प्रक्रिया में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। वाहन मालिकों को निर्धारित समय में अपना वाहन पंजीकृत कराना होगा और फैक्ट्री फिटेड CNG किट का प्रमाण देना होगा। इसके बाद ही छूट लागू होगी।

राज्य के पर्यावरण लक्ष्यों में योगदान

CNG वाहनों को बढ़ावा देने का यह निर्णय मध्यप्रदेश सरकार की पर्यावरणीय नीतियों के अनुरूप है। यह नीति न सिर्फ वायु गुणवत्ता में सुधार लाएगी, बल्कि CNG जैसे स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को भी लोकप्रिय बनाएगी। इससे न केवल पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता घटेगी बल्कि Green Economy को भी बढ़ावा मिलेगा।

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