ITR फाइलिंग में देरी पड़ी भारी तो लगेगा बड़ा जुर्माना! जानिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख!

31 जुलाई 2025 तक ITR फाइल करना है जरूरी! जानें इस साल की अहम तारीखें, फॉर्म 16 जारी होने का समय, और रिफंड पाने की प्रक्रिया। इस पोस्ट में आपको मिलेगा सब कुछ जो आपको आईटीआर फाइलिंग के लिए जानना चाहिए!

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ITR फाइलिंग में देरी पड़ी भारी तो लगेगा बड़ा जुर्माना! जानिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख!
ITR फाइलिंग में देरी पड़ी भारी तो लगेगा बड़ा जुर्माना! जानिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख!

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना हर करदाता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है। आईटीआर के माध्यम से करदाता अपनी कुल आय, कटौतियों, छूट और टैक्स भुगतान का विवरण आयकर विभाग को प्रदान करते हैं। इस वर्ष 2025 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। हालांकि, अभी तक आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्ष के ट्रेंड को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया अप्रैल माह के अंत तक शुरू हो सकती है।

इस वर्ष, 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। इस तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने का अवसर समाप्त हो जाएगा, जिससे करदाताओं को समस्या हो सकती है। अतः सभी करदाताओं को समय रहते अपना आईटीआर फाइल करने की सलाह दी जाती है, ताकि अंतिम समय में कोई गलती न हो और रिफंड भी समय पर मिल सके। इसके अलावा, आखिरी तारीख के नजदीक जाने से गड़बड़ी के होने का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

वेतनभोगियों के लिए आईटीआर भरने का समय

वेतनभोगी करदाताओं के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज फॉर्म 16 होता है, जो कंपनियां हर साल 15 जून तक जारी करती हैं। यह फॉर्म करदाता की सैलरी और टीडीएस (Tax Deducted at Source) की जानकारी प्रदान करता है। इसलिए अधिकांश वेतनभोगी करदाता मई के अंत से लेकर जून तक अपना आईटीआर फाइल करते हैं। यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन्हें अपनी सैलरी और टैक्स कटौती की सही जानकारी मिल जाती है, जिससे वे सही तरीके से अपना रिटर्न दाखिल कर पाते हैं।

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बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का अवसर

अगर कोई करदाता 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करने में असफल रहता है, तो उसके पास एक और अवसर होता है। आयकर विभाग 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की अनुमति देता है। हालांकि, इसके लिए एक पेनल्टी भी निर्धारित की जाती है। यदि करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि करदाता समय रहते अपना आईटीआर फाइल करें और अंतिम तिथि से पहले सब कुछ सही तरीके से पूरा कर लें।

रिफंड मिलने का समय

करदाता के लिए यह जानना भी जरूरी है कि आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड मिलने की प्रक्रिया कितनी जल्दी होती है। अगर आईटीआर सही तरीके से भरा गया हो और उसमें कोई गड़बड़ी न हो, तो इनकम टैक्स रिफंड 7 से 20 दिनों के भीतर मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आईटीआर फाइल करते समय करदाता अपना रिटर्न आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए सत्यापित करें। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता पैन कार्ड से लिंक और सत्यापित हो।

इसलिए, सभी करदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना आईटीआर फाइल करें और सभी जरूरी दस्तावेज़ जैसे फॉर्म 16 और अन्य जानकारी ठीक से तैयार कर लें। इसके अलावा, रिफंड मिलने की प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा करने के लिए जरूरी कागजात और सत्यापन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें।

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